जो कोई भी गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करता है, या उस व्यक्ति के नाम या निवास को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है जिससे धमकी आती है, उसे पिछले अनुभाग द्वारा अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के अतिरिक्त, दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा।
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