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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

एक गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी।

अध्याय 22: आपराधिक धमकी, अपमान और झुंझलाहट

धारा: 507


जो कोई भी गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करता है, या उस व्यक्ति के नाम या निवास को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है जिससे धमकी आती है, उसे पिछले अनुभाग द्वारा अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के अतिरिक्त, दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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