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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से शादी करना।

अध्याय 20: शादी से संबंधित अपराध

धारा: 494


जो कोई भी, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी ऐसे मामले में शादी करता है जिसमें ऐसी शादी अमान्य है क्योंकि यह उस पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान हो रही है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(Exception)
यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिसकी शादी ऐसे पति या पत्नी के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई है,और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान शादी करता है, यदि ऐसा पति या पत्नी, बाद की शादी के समय, लगातार सात वर्षों तक ऐसे व्यक्ति से अनुपस्थित रहा हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा उस समय के भीतर जीवित होने के बारे में न सुना गया हो, बशर्ते कि ऐसा बाद की शादी करने वाला व्यक्ति, ऐसी शादी होने से पहले, उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसी शादी की जा रही है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित करेगा, जहाँ तक वे उसकी जानकारी में हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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