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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

“स्वेच्छा से” (Voluntarily)।

अध्याय 2: सामान्य स्पष्टीकरण

धारा: 39


एक व्यक्ति को किसी प्रभाव का कारण “स्वेच्छा से” कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों से करता है जिनसे वह उसे करना चाहता था, या उन साधनों से जिनके बारे में, उन साधनों का उपयोग करते समय, उसे पता था या उसके पास यह मानने का कारण था कि इससे ऐसा होने की संभावना है।उदाहरणA रात में एक बड़े शहर में एक बसे हुए घर में आग लगाता है, ताकि चोरी करना आसान हो जाए और इस तरह एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहाँ, A का इरादा मौत का कारण बनने का नहीं हो सकता है; और यहाँ तक कि उसे दुख भी हो सकता है कि उसकी हरकत से मौत हो गई है; फिर भी, अगर उसे पता था कि इससे मौत होने की संभावना है, तो उसने स्वेच्छा से मौत का कारण बना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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