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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

“दस्तावेज़”.

अध्याय 2: सामान्य स्पष्टीकरण

धारा: 29


“दस्तावेज़” शब्द का मतलब है कोई भी चीज़ जो अक्षरों, अंकों या निशानों से, या उनमें से एक से ज़्यादा तरीकों से किसी चीज़ पर लिखी या बताई गई हो, और जिसका इस्तेमाल उस चीज़ के सबूत के तौर पर किया जाना हो, या किया जा सके।स्पष्टीकरण 1.— इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षर, अंक या निशान किस तरीके से या किस चीज़ पर बनाए गए हैं, या सबूत का इस्तेमाल अदालत में किया जाना है या नहीं।उदाहरणएक लिखावट जिसमें अनुबंध की शर्तें बताई गई हैं, जिसका इस्तेमाल अनुबंध के सबूत के तौर पर किया जा सकता है, एक दस्तावेज़ है।बैंक पर लिखा गया चेक एक दस्तावेज़ है।पावर-ऑफ-अटॉर्नी एक दस्तावेज़ है।एक नक्शा या योजना जिसका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जाना है या किया जा सकता है, एक दस्तावेज़ है।एक लिखावट जिसमें निर्देश या हिदायतें हैं, एक दस्तावेज़ है।स्पष्टीकरण 2.— अक्षरों, अंकों या निशानों के ज़रिए जो कुछ भी बताया गया है, जैसा कि व्यापारिक या अन्य इस्तेमाल से समझाया गया है, उसे इस धारा के मतलब में ऐसे अक्षरों, अंकों या निशानों से बताया गया माना जाएगा, भले ही वह असल में बताया न गया हो।उदाहरणA अपने नाम का पृष्ठांकन विनिमय पत्र पर करता है जो उसके आदेश पर देय है। व्यापारिक इस्तेमाल से पृष्ठांकन का मतलब यह है कि बिल धारक को दिया जाना है। पृष्ठांकन एक दस्तावेज़ है, और इसे उसी तरह समझा जाना चाहिए जैसे कि “धारक को भुगतान करें” या उस प्रभाव के शब्द हस्ताक्षर के ऊपर लिखे गए हों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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