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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

“न्यायालय” (Court of Justice)।

अध्याय 2: सामान्य स्पष्टीकरण

धारा: 20


“न्यायालय” शब्द का मतलब है एक जज जिसे कानून ने अकेले न्यायिक रूप से काम करने का अधिकार दिया है, या जजों का एक समूह जिसे कानून ने एक समूह के रूप में न्यायिक रूप से काम करने का अधिकार दिया है, जब ऐसा जज या जजों का समूह न्यायिक रूप से काम कर रहा हो।उदाहरणमद्रास कोड के 22 रेगुलेशन VII, 1816 के तहत काम करने वाली एक पंचायत, जिसके पास मामलों की सुनवाई और फैसला करने का अधिकार है, एक न्यायालय है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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