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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

489D. करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध

धारा: 489D


जो कोई भी, किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए, कोई मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाता है, या बनाने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, या खरीदता या बेचता है या निपटान करता है, या अपने कब्जे में रखता है, इस उद्देश्य से कि उसका उपयोग किया जाए, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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