जो कोई भी, किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए, कोई मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाता है, या बनाने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, या खरीदता या बेचता है या निपटान करता है, या अपने कब्जे में रखता है, इस उद्देश्य से कि उसका उपयोग किया जाए, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।