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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

489C. जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट का कब्ज़ा।

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध

धारा: 489C


जो कोई भी जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि वह जाली या नकली है और उसे असली के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है या यह कि उसे असली के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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