जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से, या जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से, किसी भी दस्तावेज़ को रद्द करता है, नष्ट करता है या बिगाड़ता है, या रद्द करने, नष्ट करने या बिगाड़ने का प्रयास करता है, या किसी भी दस्तावेज़ को छुपाता है या छुपाने का प्रयास करता है, जो वसीयत है, या पुत्र को गोद लेने का अधिकार है, या कोई मूल्यवान सुरक्षा है, या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में शरारत करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।