जो कोई भी किसी सामग्री पर, या उसके पदार्थ में, किसी भी उपकरण या निशान की नकल करता है जिसका उपयोग इस संहिता की धारा 467 में वर्णित किसी भी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से किया जाता है, इस इरादे से कि ऐसे उपकरण या निशान का उपयोग किसी भी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता का रूप देने के उद्देश्य से किया जाएगा, जो तब जाली है या बाद में ऐसी सामग्री पर जाली बनाया जाना है, या जो, ऐसे इरादे से, अपने कब्जे में कोई भी सामग्री रखता है जिस पर या जिसके पदार्थ में ऐसा कोई उपकरण या निशान नकली बनाया गया है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।