जो कोई भी किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करता है, जो न्यायलय के रिकॉर्ड या कार्यवाही, या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या दफन के रजिस्टर, या किसी लोक सेवक द्वारा रखे गए रजिस्टर, या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में बनाए गए प्रमाण पत्र या दस्तावेज़, या मुकदमा दायर करने या बचाव करने का अधिकार, या उसमें कोई कार्यवाही करने, या फैसले को स्वीकार करने, या मुख्तारनामा होने का दिखावा करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्टर" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (r) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई किसी भी प्रविष्टियों की कोई भी सूची, डेटा या रिकॉर्ड शामिल है।