कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में घात लगाकर गृह-अतिचार या गृह-भेदन।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 457
जो कोई रात में छिपकर गृह-अतिचार या रात में घर में सेंधमारी, कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि अपराध चोरी करने के इरादे से किया गया है, तो कारावास की अवधि चौदह साल तक बढ़ाई जा सकती है।
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