जो कोई भी आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से शरारत करता है, जिससे किसी भी इमारत को नष्ट करने का इरादा है, या यह जानता है कि इससे किसी भी इमारत का विनाश होने की संभावना है, जिसका उपयोग आमतौर पर पूजा स्थल के रूप में या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की हिरासत के लिए एक जगह के रूप में किया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।