दस रुपये के मूल्य के जानवर को मारने या अपंग करने से रिष्टि।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 428
जो कोई भी दस रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी जानवर या जानवरों को मारकर, जहर देकर, अपंग करके या बेकार करके रिष्टि करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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