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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

प्रतिफल के झूठे बयान वाले हस्तांतरण विलेख का बेईमान या कपटपूर्ण निष्पादन।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 423


जो कोई भी बेईमानी से या धोखे से किसी ऐसे विलेख या लिखत पर हस्ताक्षर करता है, निष्पादित करता है या उसका पक्षकार बनता है, जो किसी संपत्ति या उसमें किसी हित को हस्तांतरित करने या किसी प्रभार के अधीन करने का तात्पर्य करता है, और जिसमें ऐसे हस्तांतरण या प्रभार के लिए प्रतिफल से संबंधित कोई झूठा बयान है, या उस व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित है जिसके उपयोग या लाभ के लिए वास्तव में इसका उद्देश्य संचालित करना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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