जो कोई भी बेईमानी से या धोखे से किसी संपत्ति को हटाता, छुपाता या किसी व्यक्ति को देता है, या किसी भी संपत्ति को बिना पर्याप्त प्रतिफल के किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या करवाता है, इस इरादे से कि वह ऐसा करके अपनी संपत्ति के वितरण को रोकने का इरादा रखता है, या यह जानता है कि ऐसा करने से वह अपनी संपत्ति के वितरण को रोकने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।