जो कोई भी बेईमानी से कोई चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, जिसके कब्जे के बारे में वह जानता है या यह मानने का कारण है कि डकैती करने से स्थानांतरित किया गया है, या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करता है, जिसे वह जानता है या यह मानने का कारण है कि वह डकैतों के गिरोह से संबंधित है या रहा है, ऐसी संपत्ति जिसे वह जानता है या यह मानने का कारण है कि चोरी की गई है, तो उसे आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।