जो कोई भी, होने के नाते-- (a) अधिकार की स्थिति में या एक प्रत्ययी संबंध में; या (b) एक लोक सेवक; या (c) किसी जेल, रिमांड होम या किसी अन्य हिरासत स्थल का अधीक्षक या प्रबंधक जो समय-समय पर लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किया गया है, या एक महिला या बच्चों का संस्थान; या (d) किसी अस्पताल के प्रबंधन पर या किसी अस्पताल के कर्मचारी होने के नाते, ऐसी स्थिति या प्रत्ययी संबंध का दुरुपयोग किसी भी महिला को उकसाने या बहकाने के लिए करता है, जो या तो उसकी हिरासत में है या उसके प्रभार में है या परिसर में उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मौजूद है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की राशि नहीं है, उसे किसी भी विवरण के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण 1.— इस धारा में, "यौन संबंध" का अर्थ धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।स्पष्टीकरण 2.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।स्पष्टीकरण 3.— "अधीक्षक", एक जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान या एक महिला या बच्चों के संस्थान के संबंध में, ऐसे जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्थान में किसी अन्य पद को धारण करने वाले व्यक्ति को शामिल करता है जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति अपने कैदियों पर कोई अधिकार या नियंत्रण कर सकता है।स्पष्टीकरण 4.— "अस्पताल" और "महिला या बच्चों के संस्थान" अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में है।
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