जो कोई भी अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को इस इरादे से बेचता है, किराए पर देता है, या अन्यथा निपटान करता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध या किसी भी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण I.— जब अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी महिला को वेश्या को या किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा, किराए पर दिया जाता है, या अन्यथा निपटान किया जाता है जो वेश्यालय रखता है या उसका प्रबंधन करता है, तो ऐसे महिला का निपटान करने वाले व्यक्ति को, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि उसने उसे इस इरादे से निपटाया है कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।स्पष्टीकरण II.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अवैध यौन संबंध” का अर्थ है विवाह से या किसी ऐसे संघ या बंधन से एकजुट नहीं होने वाले व्यक्तियों के बीच यौन संबंध, जो विवाह की राशि नहीं है, को उस समुदाय के व्यक्तिगत कानून या रिवाज द्वारा मान्यता प्राप्त है जिससे वे संबंधित हैं या, जहां वे विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं, ऐसे दोनों समुदायों के, उनके बीच एक अर्ध-वैवाहिक संबंध के रूप में गठित होते हैं।