दस साल से कम उम्र के बच्चे को उसकी देह से चोरी करने के इरादे से अगवा करना या अपहरण करना।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 369
जो कोई भी दस वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है कि वह ऐसे बच्चे के शरीर से बेईमानी से कोई चल संपत्ति ले जाए, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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