🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

दस साल से कम उम्र के बच्चे को उसकी देह से चोरी करने के इरादे से अगवा करना या अपहरण करना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 369


जो कोई भी दस वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है कि वह ऐसे बच्चे के शरीर से बेईमानी से कोई चल संपत्ति ले जाए, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot