जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है या ऐसे अपहरण या व्यपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से एक उचित आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाई जा सकती है, या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से रोकने या फिरौती का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है, उसे मृत्यु, या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।