जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस तरह से निपटाया जा सके कि उसे हत्या किए जाने का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।उदाहरण (a) A, Z का भारत से अपहरण करता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि Z को किसी मूर्ति को बलिदान किए जाने की संभावना है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। (b) A, B को उसके घर से जबरदस्ती ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है ताकि B की हत्या की जा सके। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
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