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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

हत्या करने के लिए अपहरण या व्यपहरण।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 364


जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस तरह से निपटाया जा सके कि उसे हत्या किए जाने का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।उदाहरण
(a) A, Z का भारत से अपहरण करता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि Z को किसी मूर्ति को बलिदान किए जाने की संभावना है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
(b) A, B को उसके घर से जबरदस्ती ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है ताकि B की हत्या की जा सके। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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