363A. भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए एक नाबालिग का अपहरण या अपंग करना।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 363A
(1) जो कोई भी किसी नाबालिग का अपहरण करता है या, नाबालिग का कानूनी अभिभावक न होते हुए, नाबालिग की हिरासत प्राप्त करता है, ताकि ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित या उपयोग किया जा सके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (2) जो कोई भी किसी नाबालिग को अपंग करता है ताकि ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (3) जहां कोई भी व्यक्ति, जो किसी नाबालिग का कानूनी अभिभावक नहीं है, ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग करता है, तो यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि उसने उस नाबालिग का अपहरण किया या अन्यथा हिरासत प्राप्त की ताकि नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्यों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके। (4) इस धारा में, — (a) ‘भीख मांगने’ का अर्थ है— (i) गायन, नृत्य, भाग्य-बताने, करतब दिखाने या लेख बेचने या अन्यथा के बहाने सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना; (ii) भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निजी परिसर में प्रवेश करना; (iii) भिक्षा प्राप्त करने या जबरन वसूल करने के उद्देश्य से किसी भी घाव, चोट, क्षति, विकृति या बीमारी को उजागर करना या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं की हो या किसी अन्य व्यक्ति की या किसी जानवर की; (iv) भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नाबालिग को प्रदर्शनी के रूप में उपयोग करना; (b) ‘नाबालिग’ का अर्थ है— (i) एक पुरुष के मामले में, सोलह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति; और (ii) एक महिला के मामले में, अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.