महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 354
जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, जिसका इरादा उसकी लज्जा भंग करना है या यह जानता है कि इससे उसकी लज्जा भंग होने की संभावना है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो पांच वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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