जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, जो एक लोक सेवक है, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या हतोत्साहित करने के इरादे से, या ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए या करने के प्रयास के परिणामस्वरूप, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।