जो कोई भी किसी व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से बंधक बनाता है जिससे यह इरादा पता चले कि ऐसे व्यक्ति के बंधक बनाए जाने की जानकारी उस व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी लोक सेवक को नहीं हो सकती है, या यह कि ऐसे बंधक बनाए जाने का स्थान ऐसे किसी व्यक्ति या लोक सेवक को ज्ञात नहीं हो सकता है या उसके द्वारा खोजा नहीं जा सकता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि ऐसे गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए उस पर लगने वाली किसी भी अन्य सजा के अतिरिक्त दो साल तक बढ़ सकती है।