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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 332


जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को, जो एक लोक सेवक है, अपने कर्तव्य के निर्वहन में, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या हतोत्साहित करने के इरादे से, या उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में किए गए या किए जाने के प्रयास के परिणामस्वरूप, चोट पहुंचाता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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