जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पीड़ित व्यक्ति से, या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, कोई भी इकबालिया बयान या कोई भी जानकारी जो किसी अपराध या कदाचार का पता लगाने में मदद कर सकती है, निकालने के लिए, या पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने का कारण बनने या किसी भी दावे या मांग को पूरा करने या जानकारी देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से गंभीर चोट पहुंचाता है जो किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली का कारण बन सकती है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।