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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

इकबालिया बयान लेने या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 331


जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पीड़ित व्यक्ति से, या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, कोई भी इकबालिया बयान या कोई भी जानकारी जो किसी अपराध या कदाचार का पता लगाने में मदद कर सकती है, निकालने के लिए, या पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने का कारण बनने या किसी भी दावे या मांग को पूरा करने या जानकारी देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से गंभीर चोट पहुंचाता है जो किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली का कारण बन सकती है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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