अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 328
जो कोई भी किसी व्यक्ति को कोई जहर या कोई नशीली, मादक या अस्वास्थ्यकर दवा, या अन्य चीज देता है या लेने का कारण बनता है, इस इरादे से कि ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचे, या अपराध करने या अपराध के कमीशन को सुविधाजनक बनाने के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे चोट लगने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।
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