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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

संपत्ति ऐंठने या किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 327


जो कोई भी स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, पीड़ित से, या पीड़ित में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को ऐंठने के उद्देश्य से, या पीड़ित या ऐसे पीड़ित में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से जो अवैध है या जो किसी अपराध के कमीशन को सुविधाजनक बना सकता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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