जो कोई भी किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है या एसिड फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को एसिड देने का प्रयास करता है, या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करने का प्रयास करता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विकृति या जलन या अपंगता या विरूपण या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचे, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।स्पष्टीकरण 1.— धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "एसिड" में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षारक चरित्र या जलने की प्रकृति है, जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम है जिससे निशान या विरूपण या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती है।स्पष्टीकरण 2.— धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है