जो कोई भी किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है या अपंग करता है या विरूपित करता है या अक्षम करता है, या उस व्यक्ति पर एसिड फेंककर या एसिड देकर या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाता है, इस इरादे से कि वह इस तरह की चोट पहुंचाएगा या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह की चोट पहुंचाने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा:बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और न्यायसंगत हो;यह भी कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।