जो कोई भी, धारा 334 में दिए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से किसी ऐसे उपकरण से चोट पहुंचाता है जो शूटिंग, छुरा घोंपने या काटने के लिए हो, या कोई भी उपकरण जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे मौत होने की संभावना हो, या आग या किसी गर्म पदार्थ से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ से, या किसी विस्फोटक पदार्थ से या किसी ऐसे पदार्थ से जो मानव शरीर के लिए सांस लेने, निगलने या खून में लेने के लिए हानिकारक हो, या किसी जानवर के माध्यम से, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।