जो कोई भी बारह साल से कम उम्र के बच्चे का पिता या माता है, या ऐसे बच्चे की देखभाल कर रहा है, ऐसे बच्चे को किसी भी जगह पर इस इरादे से छोड़ देता है कि उसे पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया जाए, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।स्पष्टीकरण.— इस धारा का उद्देश्य अपराधी पर हत्या या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने से रोकना नहीं है, जैसा भी मामला हो, अगर बच्चे की बेसहारा छोड़ने के परिणामस्वरूप मौत हो जाती है।