जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 301
यदि कोई व्यक्ति, कुछ भी करके जिसका इरादा या ज्ञान है कि उससे मृत्यु होने की संभावना है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध करता है, जिसकी मृत्यु का न तो उसका इरादा है और न ही उसे यह जानने की संभावना है, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस विवरण का है जो तब होता यदि उसने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की होती जिसकी मृत्यु का उसने इरादा किया था या उसे जानने की संभावना थी।
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