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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

इमारतों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 288


जो कोई भी, किसी इमारत को गिराते या मरम्मत करते समय, जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसा कोई उपाय करने से चूक जाता है जो उस इमारत के गिरने, या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, तो उसे किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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