जो कोई भी, आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ से, कोई भी काम इतनी लापरवाही या उपेक्षा से करता है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या नुकसान होने की संभावना हो,या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ ऐसा कोई आदेश लेने से चूक जाता है जो ऐसी आग या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो,उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।