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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

खतरनाक या ओवरलोडेड जलयान में किराए पर व्यक्ति को पानी से ले जाना।

अध्याय 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, सभ्यता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 282


जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किराए पर किसी जलयान में पानी से ले जाता है, या ले जाने का कारण बनता है, जब वह जलयान ऐसी स्थिति में हो या इतना भरा हुआ हो कि उस व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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