जो कोई भी, यह जानते हुए कि किसी दवा या चिकित्सा तैयारी में इस तरह से मिलावट की गई है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है, उसका असर बदल गया है, या वह हानिकारक हो गई है, उसे बेचता है, या बेचने की पेशकश करता है या प्रदर्शन करता है, या उसे बिना मिलावट के किसी औषधालय से औषधीय उद्देश्यों के लिए जारी करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा औषधीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करवाता है जो मिलावट के बारे में नहीं जानता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।