जो कोई भी, कपटपूर्वक या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प से किसी भी निशान को मिटाता या हटाता है, जो यह दर्शाने के उद्देश्य से ऐसे स्टाम्प पर लगाया गया है कि इसका उपयोग किया गया है, या जानबूझकर ऐसे किसी भी स्टाम्प को अपने कब्जे में रखता है या बेचता या निपटान करता है जिससे ऐसा निशान मिटा दिया गया है या हटा दिया गया है, या ऐसे किसी भी स्टाम्प को बेचता है या निपटान करता है जिसे वह जानता है कि इस्तेमाल किया गया है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।