जिस व्यक्ति को भारतीय सिक्का होने का पता था, उसके द्वारा भारतीय सिक्के का कब्ज़ा रखना जब वह उसके कब्ज़े में आया था।
अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 243
जो कोई भी, धोखे से या इस इरादे से कि धोखा किया जा सकता है, नकली सिक्के के कब्ज़े में है, जो भारतीय सिक्के का नकली है, यह जानते हुए कि जब वह उसके कब्ज़े में आया था कि वह नकली था, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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