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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जिस व्यक्ति को नकली सिक्का होने का पता था, उसके द्वारा नकली सिक्के का कब्ज़ा रखना जब वह उसके कब्ज़े में आया था।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 242


जो कोई भी, धोखे से या इस इरादे से कि धोखा किया जा सकता है, नकली सिक्के के कब्ज़े में है, यह जानते हुए कि जब वह उसके कब्ज़े में आया था कि ऐसा सिक्का नकली था, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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