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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

भारतीय सिक्के की नकली वस्तुओं का आयात या निर्यात।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 238


जो कोई भी भारत में कोई नकली सिक्का आयात करता है, या वहां से निर्यात करता है, जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह भारतीय सिक्के का नकली सिक्का है, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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