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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सिक्के की जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री का कब्जा।

अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

धारा: 235


जो कोई भी सिक्के की जालसाजी के लिए किसी उपकरण या सामग्री के कब्जे में है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;यदि भारतीय सिक्का - और यदि जालसाजी किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का है, तो उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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