जो कोई भी सिक्के की जालसाजी के लिए किसी उपकरण या सामग्री के कब्जे में है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;यदि भारतीय सिक्का - और यदि जालसाजी किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का है, तो उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।