भारतीय सिक्के की जालसाजी के लिए उपकरण बनाना या बेचना।
अध्याय 12: सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध
धारा: 234
जो कोई भी भारतीय सिक्के की जालसाजी के उद्देश्य से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इसका उपयोग करने का इरादा है, किसी भी डाई या उपकरण को बनाता या सुधारता है, या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, या खरीदता, बेचता या निपटान करता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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