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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जूरी सदस्य या निर्धारक का प्रतिरूपण।

अध्याय 11: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध

धारा: 229


जो कोई भी, प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, जानबूझकर किसी भी ऐसे मामले में जूरी सदस्य या निर्धारक के रूप में वापस आने, पैनल में शामिल होने या शपथ लेने का कारण बनता है, या जानबूझकर खुद को ऐसा करने देता है, जिसमें वह जानता है कि वह कानून द्वारा ऐसा करने का हकदार नहीं है, वापस आने, पैनल में शामिल होने या शपथ लेने का, या यह जानते हुए कि उसे कानून के विपरीत वापस, पैनल में शामिल या शपथ दिलाई गई है, स्वेच्छा से ऐसी जूरी में या ऐसे निर्धारक के रूप में काम करेगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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