जो कोई भी, किसी ऐसे मामले में जिसके लिए धारा 224 या धारा 225 या किसी अन्य कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जानबूझकर खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को वैध रूप से गिरफ्तार करने में कोई प्रतिरोध या गैरकानूनी बाधा डालता है, या किसी भी हिरासत से भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है जिसमें उसे वैध रूप से हिरासत में रखा गया है, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी हिरासत से छुड़ाता है या छुड़ाने की कोशिश करता है जिसमें उस व्यक्ति को वैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो उसे छह महीने तक की अवधि के लिए किसी भी तरह की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।