जो कोई भी, एक लोक सेवक होते हुए, किसी अपराध के लिए न्यायलय के आदेश के तहत किसी व्यक्ति को पकड़ने या कैद में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है या कानूनी रूप से हिरासत में है, जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को पकड़ने से चूक जाता है, या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को भागने देता है या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को भागने में मदद करता है या ऐसी कैद से भागने का प्रयास करता है, तो उसे निम्नलिखित सजा दी जाएगी, यानी:—आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार की कैद जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, यदि कैद में रहने वाला व्यक्ति, या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, मृत्युदंड की सजा के अधीन है; याकिसी भी प्रकार की कैद जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माने के साथ या बिना, यदि कैद में रहने वाला व्यक्ति या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, न्यायलय के आदेश द्वारा, या ऐसी सजा के रूपांतरण के आधार पर, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अधीन है; याकिसी भी प्रकार की कैद जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों, यदि कैद में रहने वाला व्यक्ति, या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, न्यायलय के आदेश द्वारा, दस वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास के अधीन है या यदि व्यक्ति को कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था।