जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, और ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी रिकॉर्ड या अन्य लेखन को तैयार करने का प्रभारी होने पर, उस रिकॉर्ड या लेखन को इस तरह से बनाता है जो उसे पता है कि गलत है, इस इरादे से कि वह जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाएगा, या यह जानते हुए कि इससे नुकसान होने की संभावना है, या इस इरादे से कि वह किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाएगा, या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने की संभावना है, या इस इरादे से कि वह किसी संपत्ति को जब्ती या अन्य शुल्क से बचाएगा, जिसके लिए वह कानून द्वारा उत्तरदायी है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।