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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

विनिमय पत्र, जमानतदार या लाइसेंसधारी के स्वीकर्ता का विबंध।

अध्याय 8: वचनबद्धता

धारा: 117


कोई भी विनिमय पत्र का स्वीकर्ता इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लेखक को ऐसा पत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का अधिकार था; न ही किसी जमानतदार या लाइसेंसधारी को इस बात से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी कि उसके जमानतकर्ता या लाइसेंसकर्ता को, उस समय जब जमानत या लाइसेंस शुरू हुआ था, ऐसी जमानत करने या ऐसा लाइसेंस देने का अधिकार था।स्पष्टीकरण 1. विनिमय पत्र का स्वीकर्ता इस बात से इनकार कर सकता है कि पत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा यह लिखा हुआ प्रतीत होता है।स्पष्टीकरण 2. यदि कोई जमानतदार जमानत पर दिए गए माल को जमानतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है, तो वह यह साबित कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानतकर्ता के खिलाफ उन पर अधिकार था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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