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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

विदेशी न्यायिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अनुमान।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 86


कोर्ट यह मान सकती है कि कोई भी दस्तावेज़ जो किसी न्यायिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति होने का दावा करता है [[* * *] [A.O. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित, "किसी भी देश का हिस्सा नहीं है" के लिए।]कोई भी देश जो भारत या उसकी महारानी के डोमिनियन का हिस्सा नहीं है, वह असली और सही है, अगर दस्तावेज़ किसी भी तरीके से प्रमाणित होने का दावा करता है जिसे [* * *] के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया गया है [शब्द "एक भाग बी राज्य या" अधिनियम 3 की धारा 3 abnd Sch, 1951 द्वारा हटा दिया गया।][केंद्र सरकार] [शब्द "उसकी महारानी या" A.O. 1950 द्वारा निरस्त।] [में या के लिए] [अधिनियम 3 की धारा 8, 1891 द्वारा प्रतिस्थापित, "निवासी" के लिए।] [ऐसा देश] [अधिनियम 3 की धारा 3 और Sch, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित, "ऐसे भाग बी राज्य या देश" के लिए।] [उस देश] में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला तरीका है [अधिनियम 3 की धारा 3 और Sch, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित, "उस राज्य के देश" के लिए।] न्यायिक रिकॉर्ड की प्रतियों के प्रमाणन के लिए।[एक अधिकारी जो, [* * *] के संबंध में [अधिनियम 5 की धारा 4, 1899 द्वारा प्रतिस्थापित, अधिनियम 3 की धारा 3, 1891 द्वारा जोड़े गए पैरा के लिए।] कोई भी क्षेत्र या स्थान जो [भारत या] का हिस्सा नहीं है [A.O. 1950 द्वारा डाला गया।] उसकी महारानी के डोमिनियन, उसके लिए एक राजनीतिक एजेंट है, जैसा कि धारा 3, [खंड (43) ] में परिभाषित किया गया है [A.O. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित, "खंड (40) " के लिए।] सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 of 1897) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, [केंद्र सरकार] का प्रतिनिधि माना जाएगा [A.O. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित, "भारत सरकार" के लिए।] [उस क्षेत्र या स्थान वाले देश में और उसके लिए [अधिनियम 3 की धारा 3 और Sch, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित, "उस भाग बी राज्य या देश में और उसके लिए" के लिए।].]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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